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दुष्कर्म के दोषी को 10 साल कैद; 80 हजार रुपए जुर्माने की सजा

पॉक्सो मामलों की कोर्ट ने करधनी थाना इलाके में 8 सितम्बर, 2016 को स्कूल बस का इंतजार कर रही 16 वर्षीय छात्रा को स्कूल छोडने के बहाने होटल ले जाकर दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त जितेन्द्र ओझा को दस साल कैद व 80 हजार रुपए जुर्माने की सजा दी है। जबकि अपराध में सहयोग करने के अभियुक्त जितेन्द्र सैनी को सात साल कैद व 50 हजार रुपए जुर्माने की सजा दी है। कोर्ट के जज दलीप सिंह ने यह आदेश मंगलवार को दिया।

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