रेप के सजा कानून में हुआ बड़ा बदलाव प्रधानमंत्री आवास में शुरू हुई बैठक
देश में चारों तरफ रेप केस थमने के नाम नहीं ले रहे हैं फिर चाहे वह सूरत हो या कठुआ चारों तरफ नाबालिक लड़कियों के रेप हो रहे हैं इस तरह की घटनाओं से पूरे देश में आक्रोश का माहौल फैला हुआ है अपराधों को बढ़ते हुए देखकर सरकार बच्चों को यौन अपराधों सरंक्षण अधिनियम में संशोधन के लिए अध्यादेश लाने की योजना बना रही है इसके लिए आज केंद्रीय कैबिनेट की बैठक प्रधानमंत्री आवास में हो रही है बैठक में आज नाबालिग से रेप मामले में मौत की सजा के प्रावधानों के प्रस्ताव को मंजूरी मिल सकती है |
सुप्रीम कोर्ट को सरकार ने एक चिट्ठी लिखी जिसमें उसने बताया कि 12 साल तक के बच्चों के साथ रेप के दोषी को अधिकतम फांसी की सजा का प्रावधान है अब सुप्रीम कोर्ट 27 अप्रैल को इस मामले में सुनवाई करेगा इस प्रस्ताव के अनुसार 12 साल तक की बच्ची के साथ दुष्कर्म के दोषी को मौत की सजा हो सकती है|
बाल संरक्षण अधिनियम कानून के तहत इस समय ऐसे केस की सजा अधिकतम उम्र कैद है तथा न्यूनतम जेल 7 साल की है शनिवार को कैबिनेट की बैठक में प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस पॉक्सो एक्ट में संशोधन को मंजूरी मिल सकती है इसके बाद 12 साल से कम उम्र की बच्ची से रेप के दोषियों को मौत की सजा दी जाने का रास्ता खुल जाएगा
दोस्तों आपको क्या लगता है हमारे कानून में संशोधन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए यह हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको लगता है कि कानून में संशोधन होगा यह भी हमें बताएं यह भी बताएं कि इस तरह के अपराध लिए क्या-क्या नियम होने चाहिए दरिंदों को पकड़ने के लिए क्या क्या होना चाहिए अपनी राय जरूर कमेंट करें
Thanks !
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बाल संरक्षण अधिनियम कानून के तहत इस समय ऐसे केस की सजा अधिकतम उम्र कैद है तथा न्यूनतम जेल 7 साल की है शनिवार को कैबिनेट की बैठक में प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस पॉक्सो एक्ट में संशोधन को मंजूरी मिल सकती है इसके बाद 12 साल से कम उम्र की बच्ची से रेप के दोषियों को मौत की सजा दी जाने का रास्ता खुल जाएगा
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